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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कंपनी द्वारा लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में जारी अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया। इससे पहले 14 मई को, रामदेव और बालकृष्ण को आगे की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने.