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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मैडीकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2025 की काऊंसलिंग पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रों में बिजली गुल होने से पीड़ित नीट-यूजी 2025 परीक्षार्थियों की.