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अब देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे 20 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को जारी किए गए सर्कुलर में दी। आरबीआई के सर्कुलर में बताया गया कि रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को.