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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि सिनेमाघरों के मालिकों को खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है और वे तय कर सकते हैं कि थिएटर परिसर में बाहरी खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति दी जाए या नहीं। शीर्ष कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक.