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मुजफ्फरनगर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को अपने मुस्लिम दोस्त को थप्पड़ मारने के लिए कहने वाली अध्यापिका की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पिछले वर्ष इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में व्यापक आक्रोश.