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नेशनल डेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह (एक से अधिक विवाह) की अनुमति को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में दी गई यह छूट बिना शर्त नहीं है। मुस्लिम पुरुष तभी दूसरी शादी कर सकता है, जब वह सभी पत्नियों के साथ समानता और निष्पक्षता.