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मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रारूप के तहत सख्त निगरानी मानदंड अक्टूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू हो जाएंगे। किसी वित्तीय इकाई को पीसीए प्रारूप के तहत रखे जाने पर उसके लाभांश वितरण/ मुनाफे को कहीं भेजने, प्रवर्तकों/ शेयरधारकों को.