-
पटियाला: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक स्टंट के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग से प्राप्त.