पटियाला: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक स्टंट के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों एवं संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है। इसलिए ट्रैक्टरों एवं संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के आयोजन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
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