-
नई दिल्ली : बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आने वाली सभी ‘बैंकिंग कंपनियां’ निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेंगी। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयकर कानून के अनुसार, यदि बैंक या डाकघर जमा से प्राप्त ब्याज आय एक वित्त वर्ष में सामान्य.