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इस्लामाबादः पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक विभाजित फैसले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को पंजाब में चुनाव के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और खैबर पुख्तुनवा (केपी) में चुनाव के लिए राज्यपाल गुलाम अली से परामर्श करने का निर्देश दिया ताकि 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराये जा सके। सुप्रीम.