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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने गए सिख नेता अमृतपाल सिंह के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 84 का जिक्र किया गया है, जो किसी संसद सदस्य की योग्यता से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ‘इस मामले.