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श्रीनगर: कश्मीर में प्राधिकारियों ने साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील, या आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।बारामूला जिला की पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘दिशानिर्देशों का उद्देशय़ सोशल मीडिया मंचों पर.