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चंडीगढ़ : पंजाब में 159 न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि लिखित परीक्षा के अंक इंटरव्यू से पहले सार्वजनिक न किए जाएं।.