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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छोटे ऋण देने वाले माइक्रोफाइनांस संस्थानों के लिए क्रैडिट गारंटी योजना-2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) शुरू की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को उनके माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनांस संस्थानों और माइक्रोफाइनांस संस्थानों को छोटे उधारकर्ताओं.