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बलिया : बलिया की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के पांच माह पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने मंगलवार को बताया.