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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को तहव्वुर राणा द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने गुरुवार को उसकी याचिका खारिज करने का फैसला किया। राणा के कानूनी वकील पीयूष.