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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करीब 35 साल पुराना अपना एक फैसला पलटते हुए वीरवार को कहा कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है तथा राज्यों के पास खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है। शीर्ष कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र और विभिन्न खनन कंपनियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए.