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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को नए सिरे से कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूíत जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने विवादों.