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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में वीरवार ने कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी.