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पंजाब [पाकिस्तान]: पंजाब सरकार ने मुहर्रम-उल-हराम के दौरान सुरक्षा चिंताओं के कारण 27 जून से 6 जुलाई तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है, एआरवाई न्यूज़ ने बताया। इस निर्णय का उद्देश्य अप्रिय घटनाओं को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, केवल पूर्व-अनुमोदित धार्मिक जुलूस और समारोहों.