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नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को ग्राहकों के कोष पर एक मई से नई बैंक गारंटी लेने से रोक दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को एक परिपत्र में कहा कि शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को अपनी सभी मौजूदा बैंक गारंटी सितंबर के.