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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन से तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा। जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। न्यायालय ने.