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मंडी। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं को तम्बाकू की लत से बचाने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, मण्डी अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निवारक आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ मण्डी स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर.