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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) ढांचे को खत्म करने के अनुरोध के साथ दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि यह ‘हर जगह’ लगाया जाता है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की.