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उतर प्रदेश : बरेली की एक अदालत ने करीब 20 वर्ष पूर्व बकाया मजदूरी का मांगने वाले एक मजदूर की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रीतराम राजपूत ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने मामले.