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ओडिशा में तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि यह निर्णय यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा लिया गया।उन्होंने कहा कि बसों, टैक्सियों, मालवाहनों और एम्बुलेंस.