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जीरकपुर से ट्रिब्यूनल चौक तक बनने वाले फ्लावर के निर्माण के कारण 700 पेड़ काटे जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लोगों के सुझाव आने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई का ब्योरा तलब किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि विकास कार्य को अनिश्चितकालीन के लिए नहीं टाला.