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फरीदकोट: फरीदकोट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल चाबा IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कुएं, बोरवेल/ट्यूबवेल खोदने/मरम्मत करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में कच्चे कुएं और बोरवेल/ट्यूबवेल खोदने से लोगों और बच्चों को उनमें.