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कुल्लू: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II कुल्लू, अमित मंडयाल कि अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त जोबन प्रीत सिंह, पुत्र मक्खन सिंह, निवासी, अलीवाल रोड, बटाला, मुल्लियांवाल, गुरदासपुर, पंजाब को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास और 10,000.