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बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अदालत ने अपने चार वर्षीय बेटे की फावड़े से हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) मुकेश चौहान ने बताया.