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नयी दिल्ली: सरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी। अभी एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और सामान पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता है। सीमा शुल्क की दरों में बदलाव गत शुक्रवार को लोकसभा.