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हरियाणा : मादक पदार्थ की तस्करी मामले में दो दोषियों को 11-11 साल की कैद

जींद : हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपियों को मादक पदार्थ की तस्करी मामले में दोषी करार देते हुए 11-11 साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर ंिसह की अदालत ने दोनों दोषियों पर 1.10- 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 11-11 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस को 20 नवंबर 2019 को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी कर गुरथली रोड की तरफ ले जाया जाना है। उसने बताया कि इस सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरथली रोड पर दो संदिग्ध बाइक सवारों की तलाशी ली और उनके पास से 780 ग्राम स्मैक बरामद की।अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों की पहचान मिर्धापत्ती निवासी भीम तथा विक्रम के रूप में की। उसने बताया कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और अदालत ने मामले में शुकवार को अपना फैसला सुनाया।

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