Last Updated: October 14, 2026

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मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज, संभल में तोड़ी जाएगी मस्जिद

October 4, 2025

मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज, संभल में तोड़ी जाएगी मस्जिद

यूपी डेस्कः संभल जिले में सरकारी जमीन बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जिससे मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष को कोई अंतिम राहत नहीं दी गई है। मामले को लेकर हाई कोर्ट में लगातार आज दूसरे दिन छुट्टी के दिन अर्जेंट बेंच बैठी और मामले की सुनवाई की गई। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किया गया। हाई कोर्ट ने कल की सुनवाई में मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे थे।

आपको बतादें, कि संभल जिले में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिसे बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस मस्जिद का नाम गौसुलबरा है और यह संभल जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में बनी हुई है। दो अक्टूबर को डीएम-एसपी के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे तोड़ने के लिए पहुंचा था।

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स्थानीय लोगों ने डीएम से तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी
प्रशासन द्वारा मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल तोड़ दिया था। इसके बाद जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने डीएम से खुद तोड़ने के लिए चार दिन की मोहलत मांगी थी। डीएम ने चा दिन का वक्त दिया था। इसके बाद उसी दिन यानी गुरुवार को स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन अबतक ये काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। आदेश के मुताबिक चार दिन बीत जाने के बाद मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग में की गई है। याचिका पर जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में सुबह 10 बजे सुनवाई हुई।

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