यूपी डेस्क। प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले छह महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अधिसूचना जारी की है और सभी विभागों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। यह आदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के तहत जारी किया गया है। इस कानून के तहत सरकार जरूरी और जनता की भलाई से जुड़ी सेवाओं में हड़ताल को रोक सकती है।
किस-किस पर लागू होगी यह रोक
अधिसूचना के अनुसार, हड़ताल पर यह रोक प्रदेश सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों और संस्थानों पर लागू होगी। सभी सरकारी दफ्तर, सभी निगम, सभी स्थानीय निकाय। अर्थात् इन सभी जगहों पर कोई भी कर्मचारी आगामी 6 महीनों तक हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और न ही किसी हड़ताल में शामिल हो सकेगा।
सरकार ने यह कदम क्यों उठाया
सरकार का मानना है कि जनता को आवश्यक सेवाएं बिना रुकावट मिलती रहें। राज्य में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 महीनों के लिए हड़ताल पर रोक जरूरी समझी गई।
पहले भी लग चुकी है रोक
इससे पहले जून महीने में भी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने के विरोध और संभावित आंदोलन को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। अब उसी आदेश की अवधि बढ़ाते हुए फिर से 6 महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लागू कर दी गई है।