Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

Gyanvapi Case : कोर्ट ने सभी पक्षकारों को ASI रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश

वाराणसीः वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सव्रे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सव्रे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए।

इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बंध पत्र अदालत में जमा करा कर सव्रे रिपोर्ट प्राप्त करें। यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सव्रेक्षण (ASI) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रशांत सिंह की अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर की सव्रे रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके बाद जिला जज ने ज्ञनवापी परिसर की सव्रे रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट शाम चार बजे तक उपलब्ध होने की संभावना है।

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सव्रेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

Exit mobile version