पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण और फिरौती के दोषी को आजीवन कारावास

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल की एक अदालत ने पांच वर्षीय एक बच्ची की अपहरण के बाद फिरौती मांगने के एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती पांडेय ने कल इस मामले की सुनवायी के बाद पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण और फिरौती के दोषी राहुल मेहरा.

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल की एक अदालत ने पांच वर्षीय एक बच्ची की अपहरण के बाद फिरौती मांगने के एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती पांडेय ने कल इस मामले की सुनवायी के बाद पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण और फिरौती के दोषी राहुल मेहरा को आजीवन कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार बैरागढ थाने में पीडित बच्ची की मां द्वारा 15 नवंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को यह सजा सुनायी गयी है।

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