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नाबालिग लड़के की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़के की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को यह सजा सुनाई। अपर अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता पूण्रेंदु त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि अदालत ने.

महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़के की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को यह सजा सुनाई। अपर अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता पूण्रेंदु त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि अदालत ने महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के संत पासवान को अमन मद्देशिया (17) की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि पासवान ने 30 अक्टूबर 2021 को पुरानी रंजिश के चलते निचलौल में अमन का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने पासवान पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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