Last Updated: October 4, 2026

Dainik Savera Times Logo

बलिया में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

January 5, 2025

बलिया में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने 15-वर्षीया नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के एक वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी एन स्वामी ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विक्की को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

स्वामी ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15-वर्षीया किशोरी को उसी के गांव के विक्की ने सात नवम्बर 2023 की रात को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया तथा उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर विक्की के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत विक्की के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। स्वामी के अनुसार अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को सजा सुनाई।

ये भी देखें : Apara Ekadashi 2026: मई में कब है अपरा एकादशी? जानिए व्रत की सही तारीख, मुहूर्त और पारण का समय

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें