Last Updated: October 27, 2026

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UP : सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

November 19, 2024

UP : सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

बहराइच। सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को यहां की पोक्सो अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास और 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर मुजरिम को दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि मोतीपुर थानांतर्गत एक गांव के निवासी व्यक्ति ने 30 सितम्बर 2021 को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 28 सितंबर 2021 को उसकी सात वर्षीय बच्ची (पीड़िता) घर पर अकेली थी, उसी वक्त लौकाही गाँव का इस्लाम उसके घर आया तथा पीड़िता से दुष्कर्म किया।

शुक्ला के अनुसार, बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर वह फरार हो गया लेकिन बाद में इस्लाम ने बच्ची के परिवार को घटना को लेकर धमकियां दीं। एसपी ने बताया कि घटना के संबंध में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अदालत के समक्ष 13 दिसम्बर 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दीप कांत मणि ने सोमवार शाम इस्लाम (44) को दोषी ठहराया और उसे बीस साल सश्रम कारावास व 53 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने पर मुजरिम को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को दिलाए जाने की संस्तुति की है।

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