आय से ज्यादा संपत्ति मामला: Sunder Sham Arora को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट के फिर सुनवाई के दिए निर्देश

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरोड़ा ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। लेकिन हाईकोर्ट के जज ने फिर से सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा था लेकिन आज.

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरोड़ा ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। लेकिन हाईकोर्ट के जज ने फिर से सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा था लेकिन आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मसले को फिर से सुनेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी

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