मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाऊडर बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति देते हुए कंपनी का लाइसैंस रद्द करने सहित महाराष्ट्र सरकार के तीन आदेशों को बुधवार को निरस्त कर दिया। अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का लाइसैंस रद्द करने तथा संबंधित उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को कठोर, अतार्किक एवं अनुचित करार दिया है।
ज गौतम पटेल और जज एस. जी. दिगे की पीठ ने दिसंबर 2018 में जब्त किए गए कंपनी के बेबी पाऊडर के नमूने के परीक्षण में देरी के लिए राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को भी कड़ी फटकार लगाई। खंडपीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता।
इस तरह के दृष्टकोण के परिणामस्वरूप व्यावसायिक अराजकता और अपव्यय की स्थिति पैदा होगी। लाइसैंस का निलंबन और इसे रद्द करने के आदेश एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर पारित किए गए थे जिसमें पाया गया था कि पाऊडर में पीएच का स्तर निर्धारित मानक से अधिक था।