विज्ञापन

हो जाए सावधान, सोशल मीडिया पर डाली ऐसी वीडियो तो सरकार घर भेजगी नोटिस

नयी दिल्ली: सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और टेलीग्राम को भारत में अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से कार्य नहीं करती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम.

- विज्ञापन -

नयी दिल्ली: सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और टेलीग्राम को भारत में अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से कार्य नहीं करती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके बचाव को वापस ले लिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि इन मंचों पर सीधे लागू होने वाले कानून एवं नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही सामग्री उनके द्वारा अपलोड नहीं की गई हो।

बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) हटाने की चेतावनी दी गई है।’’बयान में कहा गया है, ‘‘इन मंचों को दिए गए नोटिस उनके मंच पर किसी भी सीएसएएम शीघ्र हटाने या उन तक पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं।’’

Latest News