इस्लामाबादः जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के एक मामले में 12 दिसंबर को फिर से आरोप तय किए जाएंगे। यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। पिछले महीने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद 71 वर्षीय खान और 67 वर्षीय कुरैशी के खिलाफ मामले की जेल में सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने जेल में हुई सुनवाई को प्रक्रियागत आधार पर अवैध घोषित कर दिया था और इसकी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया था।
खबराें के मुताबिक, विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने रावलपिंडी के अडियाला जेल परिसर में मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के दोनों नेता फिलहाल वहीं बंद हैं। पीटीआई पार्टी के प्रमुख खान 26 सितंबर से कड़ी सुरक्षा वाली अडियाला जेल में बंद हैं। कुरैशी को भी कथित तौर पर राजनयिक दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह उसी जेल में कैद है।
निचली अदालत के न्यायाधीश के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से जेल में स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी दी गई और विधि और न्याय मंत्रलय द्वारा कानून के तहत आवशय़क अधिसूचनाएं जारी की गईं। खबर में कहा गया है कि सोमवार को न्यायाधीश जुल्करनैन ने सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि पीटीआई नेताओं के खिलाफ उसी दिन आरोप तय किए जाएंगे।