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पंजाब सरकार द्वारा 10 जुलाई को जालंधर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओ के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा

July 4, 2024

पंजाब सरकार द्वारा 10 जुलाई को जालंधर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओ के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 34 जालंधर पश्चिम ( एस.सी) विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को निगोशिएबल इंस्टूमेंटस अधिनियम -1881 के तहत 34-जालंधर पश्चिम (एस.सी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थानीय छुट्टियां घोषित की गई हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह सक्षम अधिकारी को अपना मतदाता पहचान पत्र दिखा कर 10 जुलाई, 2024 इस विशेष अवकाश का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी(1) के प्रावधानों के अनुसार 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को जालंधर के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी कार्य में कार्यरत सभी व्यक्ति पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए व्यक्तियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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