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जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय

चंडीगढ़: जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा-354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब उनके खिलाफ 17 अगस्त से मुकदमा शुरू होगा। उनके.

चंडीगढ़: जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा-354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब उनके खिलाफ 17 अगस्त से मुकदमा शुरू होगा। उनके वकील द्वारा मामले में आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी भी दायर की थी। जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था। लेकिन ये अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। संदीप सिंह ने अर्जी में कहा था कि शिकायतकर्ता महिला पहले भी मामूली बातों पर कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दे चुकी है। उनके खिलाफ छह महीने की देरी से एफआईआर हुई थी। यानी पूरी योजना बनाकर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि महिला कोच की पोस्टिंग और विदेश में ट्रेनिंग जैसी मांगों को उन्होंने नहीं माना इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।

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