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बसों में अब सोच समझकर लें जाए लगेज… नहीं तो सफर करना पड़ेगा भारी, जानें नियम

हिमाचल में परिवहन नियमों के तहत अगर कोई यात्री एचआरटीसी की बसों में 5 किलो भी सामान लेकर जा रहा है तो उसे थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

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शिमला: त्योहारों पर लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। दूसरे शहरों में काम करने गए लोग भी इन दिनों अपने घर लौटते हैं। जिसके चलते ट्रेनों और बसों में काफी भीड़ रहती है। इसे देखते हुए हिमाचल में परिवहन नियमों के तहत अगर कोई यात्री एचआरटीसी की बसों में 5 किलो भी सामान लेकर जा रहा है तो उसे थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

इस निगम ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान के लिए मालभाड़े की दरों में संशोधन किया है। इसके तहत बैग, बक्सों में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट्स, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाइयां और मेडिकल उपकरण के लिए यात्री के साथ या बिना यात्री के लिए मालभाड़े की दरों में संशोधन किया गया है।

40 किलो से ज्यादा सामान पर लगेगा दोगुना किराया-

परिवहन विभाग की अधिसूचना के तहत अब अगर कोई यात्री 0 से 5 किलो सामान लेकर बस में सफर करता है तो उसे सामान के लिए यात्री किराए का एक चौथाई हिस्सा देना होगा। इसके साथ ही 6 से 40 किलो सामान पर आधा यात्री टिकट शुल्क और 41 से 80 किलो सामान पर पूरा यात्री किराया देना होगा। वहीं, यदि कोई यात्री निगम की बस में बिना यात्री के उक्त सामान भेजता है।

इसके लिए भी नई मालभाड़ा दरें तय की गई हैं, जिसके तहत बिना यात्री के 0 से 5 किलोग्राम सामान के लिए यात्री टिकट शुल्क का एक चौथाई भुगतान करना होगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्रियों को टिकट का आधा किराया देना होगा। 21 से 40 किलोग्राम के बीच सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। यदि सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो उस सामान को ले जाने के लिए दोगुना किराया देना होगा। पहले यात्री के साथ 40 किलोग्राम तक के सामान पर बेस किराया और बिना यात्री के पूरा किराया लिया जाता था।

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