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सुप्रीम कोर्ट ने मांगी डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट, एम्स मेडिकल बोर्ड से लेगी मदद

January 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट, एम्स मेडिकल बोर्ड से लेगी मदद

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की पूरी तुलनात्मक मेडिकल रिपोर्ट मांगी, जो अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, ताकि एम्स के मेडिकल बोर्ड से राय ली जा सके।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को दल्लेवाल की जांच रिपोर्ट दिन में ही शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंपने को कहा। पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार को मेडिकल बोर्ड से दल्लेवाल की जांच रिपोर्ट पर राय लेने के लिए एम्स निदेशक को रिपोर्ट भेजनी है।

पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि अब विरोध स्थल से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर एक चिकित्सा सुविधा है और दल्लेवाल के पैरामीटर “सुधर रहे हैं”।

इस पर, न्यायमूर्ति कांत ने पूछा कि एक व्यक्ति, जो लगभग 50 दिनों से अनशन पर है, उसके स्वास्थ्य पैरामीटर कैसे सुधर रहे हैं। सिब्बल ने आगे स्पष्ट किया कि दल्लेवाल के पैरामीटर में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि यह स्थिर है।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अब 22 जनवरी की तारीख तय की है। शीर्ष अदालत पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 20 दिसंबर के आदेश का पालन न करने के लिए दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया था। दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक दल्लेवाल किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं। इसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है। शीर्ष अदालत पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रही है कि दल्लेवाल को आमरण अनशन के दौरान उचित चिकित्सा सहायता मिले। इस बीच, शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता गुनिन्दर कौर गिल द्वारा दायर एक नई याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि 9 दिसंबर, 2021 को किसानों ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन के साथ अपना साल भर का आंदोलन स्थगित कर दिया था कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। याचिका में केंद्र को 9 दिसंबर, 2021 के अपने प्रस्ताव का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से याचिका पर केंद्र से निर्देश लेने को कहा और मामले की सुनवाई 29 जनवरी के लिए टाल दी।

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