New India Co-Operative Bank : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग कामकाज को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद बैंक की ब्रांच के बाहर खाते से पैसे निकालने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। कुछ ग्राहकों ने कहा कि बैंक से सवाल करने पर बैंक जवाब नहीं दे रहा और उसकी कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन और ऐप भी अब काम नहीं कर रहा है। आरबीआई के बैन के अनुसार बैंक के अकाउंट होल्डर अपने खाते से अब पैसा नहीं निकाल सकेंगे। बैंक को लेकर केंद्रीय बैंक की तरफ से दिए गए निर्देश गुरुवार को बिजनेस बंद होने के साथ ही लागू हो गए था। दिए गए आदेश छह महीने के लिए लागू रहेंगे। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि, बैंक की निगरानी और उसकी नकदी की कमी को लेकर रोक लगाई गई है। बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए आदेश दिया गया है कि जमाकर्ता के करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।’ बैंक कर्मचारियों की सैलरी, किराए और बिजली के बिल जैसी जरूरी खर्चों को लेकर पैसा खर्च कर सकता है। बैंक को छह महीने के लिए किसी भी प्रकार के लोन देने से मना कर दिया गया है।
खाताधारक के नाम पर कोई लोन है तो…
सेंट्रल बैंक ने कहा कि, ‘बैंक के किसी भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या किसी भी प्रकार के अकाउंट से कोई भी पैसा निकालने की अनुमति नहीं है। लेकिन खाताधारक के नाम पर कोई लोन है तो वे खाते में जमा पैसे के बदले इसे एडजस्ट करा सकता है।’ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संकटग्रस्त बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी सेविंग के जमा बीमा दावे की राशि अधिकतम पांच लाख रुपये तक का भुगतान करेगा।
बैंक के कामकाज को बंद कर दिया गया
आरबीआई ने साफ किया कि नियमित कामकाज रोकने की इन कार्रवाइयों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। इस दौरान आरबीआई बैंक से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा और जरूरी कदम उठाएगा। आपको बता दें आरबीआई की तरफ से पहले भी ऐसे कई फैसले लिये गए हैं, जिनके बाद बैंक के कामकाज को बंद कर दिया गया।