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Singer Sunanda Sharma से धोखाधड़ी मामले में म्यूजिक प्रोड्यूसर धालीवाल को राहत, रिहाई के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस बराड़ ने यह आदेश धालीवाल के बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य.

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस बराड़ ने यह आदेश धालीवाल के बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। इस मामले में दायर याचिका में मोहाली में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए है जिसमें पिंकी को बिना किसी दर्ज एफआईआर के घर से उठाने का आरोप लगा है।

यह मामला 8 मार्च 2025 की शाम का है, जब पुलिस ने पुष्पिंदर पाल सिंह धालीवाल पिंकी को उनके सैक्टर-71 स्थित घर से हिरासत में लिया। हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए धालीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। मामला क्या है पंजाब पुलिस ने पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा से धोखाधड़ी मामले में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को गिरफ्तार किया था।

मटोर थाना पुलिस की यह कार्रवाई सिंगर के भावुक पोस्ट के बाद हुई थी। सुनंदा ने आरोप लगाया है कि पिछले कई साल में 250 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। सिंगर ने मोहाली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पुष्पिंदर धालीवाल ने अपने बेटे गुरकरण धालीवाल से उनकी शादी कराने का झांसा देकर उनका शोषण किया।

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